सशस्त्र सेना विशेषाधिकार अधिनियम –
यह अधिनियम 11 सितंबर 1958 में भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया । पहले यह अधिनियम केवल भारत के 6 राज्यों में लागू था । जो क्रमशः हैं – अरुणांचल प्रदेश , असम , मणिपुर , मेघालय , मिजोरम और नागालैण्ड । सैन्य बलो को इन अशांत इलाकों में विशेष अधिकार दिया गया हैं ।
लेकिन कश्मीर घाटी में 1990 में आतंकवादी हमले के नाते उसी वर्ष यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर में भी लागू कर दिया गया । लद्दाख इलाके को छोड़कर पूरे जम्मू – कश्मीर में यह अधिनियम ( विशेषाधिकार ) सशस्त्र सेना को प्राप्त हैं ।
विशेषाधिकार –
इस कानून के अंतर्गत सशस्त्र बलों को तलाशी लेने, गिरफ्तार करने व बल प्रयोग करने आदि में सामान्य प्रक्रिया के मुकाबले अधिक स्वतंत्रता है । तथा नागरिक संस्थाओं के प्रति जवाबदेही भी कम है।
विरोध –
इस कानून का विरोध करने वालों में मणिपुर की कार्यकर्ता इरोम शर्मिला का नाम प्रमुख है, जो इस कानून के खिलाफ १० से भी अधिक वर्षों से उपवास पर हैं। उनके विरोध की शुरुआत सुरक्षा बलों की कार्यवाही में कुछ निर्दोष लोगों के मारे जाने की घटना से हुई।
Source – Wikipedia